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कम मात्रा में ड्रग्स रखना होगा अपराध मुक्त, सरकार संसद में करेगी बिल पेश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद से शीत सत्र में कृषि कानूनों की वापसी, प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध समेत 26 बिलों को पेश करने का निर्णय किया है। इसमें नारकोटिक्स ड्रग्स बिल, 2021 भी शामिल है, जिसके तहत कम मात्रा में गांजा, भांग समेत नशीले पदार्थ पाए जाने को अपराध नहीं माना जाएगा। इस मामले में विशेषज्ञों और सरकार की यह राय है कि इस कानून के बनने से नशे की लत के शिकार लोगों को नशामुक्त होने का मौका मिलेगा। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कुछ हस्तियों के ड्रग केस में फंसने के बाद इस तरह की मांग उठी थी।

निजी उपभोग होगा अपराध के दायरे से बाहर

सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक में इसकी सिफारिश की गई थी। इस बैठक में राजस्व विभाग, गृह विभाग, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ (एनडीपीएस) बिल, 2021 के अंतर्गत मादक पदार्थों के निजी उपभोग को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाएगा। नया कानून बनाने के लिए 1985 के कानून की धाराओं 15,17,18, 20, 21 और 22 में संशोधन किया जाएगा। इन धाराओं का संबंध ड्रग्स की ख़रीद, उपभोग, और फाइनेंसिंग से है। नामचीन लोगों के फंसने के बाद कई दिग्गज लोगों ने कानून में बदलाव की मांग की थी।

बेचना माना जाएगा अपराध

इस कानून के तहत मादक पदार्थों को बेचना तो अपराध माना जाएगा, लेकिन बेहद कम मात्रा में रखने और निजी उपभोग को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नया कानून विज्ञान और जन स्वास्थ्य को दंड और क़ैद से पहले रखता है।

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