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राहुल गांधी के विरुद्ध पुणे सेशन कोर्ट में मानहानि का मामला दाखिल, 15 अप्रैल को सुनवाई

मुंबई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान देने पर मानहानि का मामला वीर सावरकर के पौत्र सात्यिकी सावरकर ने पुणे सेशन कोर्ट में दाखिल किया है। इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को तय की गई है।
सात्यकी सावरकर ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि राहुल गांधी ने लंदन यात्रा के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति को सावरकर और उनके पांच-छह दोस्त मिलकर मार रहे थे, उस समय सावरकर खुश थे। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने यह अपनी किताब में यह लिखा है। सात्यिकी सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी इस काल्पनिक कहानी के जरिये स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को बदनाम कर रहे हैं।

सात्यकी ने कहा कि राहुल गांधी केवल वोट बैंक के लिए बिना तथ्यों के ऐसे बयान दे रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध पुणे सेशन कोर्ट में मानहानि का दावा दाखिल किया है। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख दी है। सात्यकी ने कहा कि नवंबर, 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वाशिम जिले की एक रैली में सावरकर को लेकर भाजपा और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिया था।
उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि एक तरफ बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियत हैं, जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और दूसरी तरफ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी वीर सावरकर के बारे में इस तरह की बयानबाजी की थी। मोदी उपनाम की मानहानि के मामले में उन्हें सूरत कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द की जा चुकी है।

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