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Crime: 41 साल के पिता ने 15 साल की ‘बेटी’ का किया बलात्कार, 40 साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Kerala Crime News: केरल की एक अदालत ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को सजा सुनाई है. अदालत ने व्यक्ति को 40 साल कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 2017 का है. जिसमें एक पिता ने अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया था. जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी. 

यह मामला 2017 का है और नाबालिग लड़की (15) बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई थी. इडुक्की त्वरित अदालत के न्यायाधीश टी. जी. वर्गीज़ ने भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 41 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को कारावास की विभिन्न अवधियों के लिए 40 साल की सजा सुनाई।

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विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने बताया कि कारावास की अलग-अलग अवधियों की सजा साथ चलेगी, इसलिए उसे 10 साल ही जेल में बिताने होंगे. अभियोजक ने बताया कि व्यक्ति ने सौतेली बेटी पर गर्भपात करने का दबाव भी बनाया था. इसके बाद पुलिस तक मामला गया और आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

एसपीपी ने बताया कि अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया. अभियोजक ने बताया कि अपराध पॉक्सो अधिनियम में संशोधन से पहले 2017 में हुआ था इसलिए दोषी को केवल 10 साल की सजा दी गई. उन्होंने बताया कि 2019 में अधिनियम में हुए संशोधन के बाद इन अपराधों के तहत कम से कम 20 साल की सजा देने का प्रावधान है।

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