इंदौर। शहर के ठेलों पर भोंपू लगाकर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कोलाहल अधिनियम के तहत इस पर रोक लगाई है। इसके लिए नगर निगम को कार्रवाई के लिए कहा है। भोंपू या लाउडस्पीकर के जरिए सामान बेचते किसी को देखने पर आम नागरिक भी नगर निगम के कंट्रोल रूम पर सूचना दे सकते हैं।
प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि फल सब्जी और अन्य सामग्री के ठेलों और रिक्शों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर इतना शोरगुल पैदा किया जाता है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए आज से इस तरह सामान बेचने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
पहले समझाईश फिर कार्रवाई
आज से नगर निगम पहले समझाइश देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद कराने की मुहिम चलाएगा और कल यानी शुक्रवार से इस मुहिम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जब्ती की कार्रवाई कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शहर के अधिकांश सब्जी मार्केट और अन्य स्थानों पर पिछले 1 वर्ष से इस तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। जिससे वहां गुजरने वाले और आसपास रहने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए ही प्रभारी कलेक्टर ने उक्त आदेश दिए हैं।