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1 अक्टूबर से बदलेंगे चेक बुक, पेंशन, म्यूचुअल फंड निवेश के नियम, जानिए क्या होंगे बदलाव

नई दिल्ली। हर महीने की पहली तारीख को कुछ नियमों में बदलाव होता है। इन बदलावों का असर आम आदमी पर होता है और उनको अपने कुछ चुनिंदा कामकाज में फेरबदल करना पड़ता है। आईए जानते हैं 1 अक्टोबर से क्या बदलने जा रहा है जिसका आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा।

पेंशन नियम में फेरबदल

1 अक्टूबर से, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के पास देश में संबंधित प्रधान डाकघरों के “जीवन प्रमाण केंद्रों” पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा 30 नवंबर है।

चेक बुक नियम में बदलाव

कुछ चुनिंदा बैंकों के चेक बुक के नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव हो रहा है। इसके मुताबिक सभी MICR कोड वाली पुरानी चेक बुक अब 1 अक्टूबर 2021 से अमान्य हो जाएगी। इस प्रक्रिया में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और इलाहाबाद बैंक शामिल है।

ऑटो-डेबिट नियम में बदलाव

डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा दी जाने वाली ऑटो-डेबिट सुविधाओं में 1 अक्टूबर से बदलाव हो रहा है। यानी अब अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी मासिक भुगतान अब सब्सक्राइबर की अनुमति मिलने के बाद होगा। इसके मुताबिक, भुगतान से 12 घंटे पहले ग्राहक को अधिसूचना की जाएगी, और भुगतान ग्राहक की स्वीकृति मिलने के बाद ही होगा।

म्यूचुअल फंड निवेश नियम में परिवर्तन

भारतीय सिक्यूरिटी और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रबंधन कंपनी के तहत संपत्ति के लिए काम करने वाले जूनियर्स श्रमिकों के लिए एक नया कानून बनाया है। इसके अंतर्गत इन कर्मचारियों को अपने सकल वेतन का 10 फीसदी म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा और यह अक्टूबर 2023 में बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा।

निजी शराब दुकान नियम में बदलाव

नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर तक निजी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानों को ही संचालित करने की इजाजत होगी। शराब दुकानों के समय में यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा।

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