Mradhubhashi
Search
Close this search box.

Char Dham Yatra: दुनियाभर के श्रद्धालुओं के लिए खुले चारधाम के द्वार, हाईकोर्ट ने दी अनुमति

Char Dham Yatra: अब देश-दुनिया के सभी श्रद्धालु, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वे लंबे समय के बाद देवदर्शन का लाभ ले सकेंगे। नैनीताल हाइकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सभी श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रा की अनुमति दे दी है।

बेरोकटोक चारधाम यात्रा की दी अनुमति

चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को नैनीताल हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। हाइकोर्ट ने श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या से रोक हटाते हुए तीर्थयात्रियों को बेरोकटोक चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाना होगा। हाइकोर्ट के इस आदेश से सरकार के साथ तीर्थ यात्रियों, चारधाम यात्रा मार्ग की होटलों, दुकानदारों आदि स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिली है।

प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत

मुख्य न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या को निर्धारित करने के साथ तीर्थ यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सख्त हिदायत दी गई थी।

स्थानीय लोगों के रोजगार का दिया हवाला

महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में राज्य शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि कोरोना के हालात को देखते हुए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे है। इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाना चाहिए और चारधाम यात्रा समाप्त होने में भी 40 दिन से कम का समय बचा हुआ है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्थानीय लोगो के रोगजार का भी हवाला दिया।

ये भी पढ़ें...
क्रिकेट लाइव स्कोर
स्टॉक मार्केट