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कुमार विश्‍वास को पंजाब में दर्ज केस में बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के रूपनगर (रोपड़) में दर्ज मामले में कव‍ि कुमार विश्‍वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कुमार विश्‍वास के खिलाफ आम आदमी पार्टी के एक नेता ने दिल्‍लीीके मुख्‍यमंत्री अ‍रविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। आप नेता की शिकायत के आधार पर रूपनगर के एक थाने में एफआइआर दर्ज की गई है।   

बतादें कि विश्वास ने भड़काऊ बयान देने और अन्य अपराधों के आरोप में 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए पंजाब राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। जब मामला प्रारंभिक सुनवाई के लिए आया था, तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने अंतरिम आदेश पर दलीलें सुनने और फैसला सुरक्षित रखने से पहले राज्य और अन्य प्रतिवादियों को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया था।

विश्वास ने अपनी अपील में कहा था कि प्राथमिकी न केवल कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध को खत्म करने के लिए राज्य मशीनरी का स्पष्ट दुरुपयोग है। उन्होंने कहा था कि यह भाषण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक प्रयास के बराबर है। विश्वास ने कहा था कि प्राथमिकी में उनके खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने 16 फरवरी से 19 फरवरी के बीच साक्षात्कार में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ नापाक और असामाजिक तत्वों के साथ शामिल होने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर कुमार विश्वास ने पूरे पंजाब में अशांति और सांप्रदायिक अस्थिरता पैदा करने के लिए बयान दिए गए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कथित बयानों ने आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बनाया. प्राथमिकी का आधार 12 अप्रैल की एक कथित घटना थी। यह आरोप लगाया गया था कि 10-12 अज्ञात लोगों ने शिकायतकर्ता और अन्य को एक कोने में धकेल कर रोका, रास्ते में लाया और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की।

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