Mradhubhashi
Search
Close this search box.

Aryan Khan को जेल या जमानत, कोर्ट में आज होगा फैसला

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग केस आज 8 लोगों को अदालत में पेश होना है। आज कोर्ट इस मामसे में तय करेगा कि आर्यन खान समेत इन लोगों को बेल मिलेगी या नहीं।

कॉर्डेलिया क्रूज पर कथित रेव पार्टी मामले में गिरफ्तार किए गए सुपर स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद कोर्ट आज तय करेगा की उन्हे रिहा किया जाएगा या फिर एक बार फिर से उनकी कस्टडी बढ़ाई जाएगी।

एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलीलें दी कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेशी ड्रग्स पेडलर के भी संपर्क में था। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि अमेरिका की दक्षिण कैलिफ़ोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी ड्रग्स का सेवन किया था। इसलिए इस ड्रग्स मामले की जांच अंतरराष्ट्रीय एंगल से भी किये जाने की जरूरत है। आखिर में अदालत ने आर्यन खान और अन्य सात आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया था।

ना तो ड्रग्स ही मिला है और ना ही इस बात के कोई सबूत मिले हैं

आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि आर्यन खान के पास से एनसीबी को ना तो ड्रग्स ही मिला है और ना ही इस बात के कोई सबूत मिले हैं कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया है । शिंदे ने अदालत को बताया कि आर्यन खान को आयोजकों ने मेहमान के तौर पर बुलाया था। शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास ना तो वैलिड टिकट था और ना ही बोर्डिंग पास। इसके अलावा एनसीबी यह भी साबित नहीं कर पाई है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स मिला है । ऐसे में आर्यन की कस्टडी को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सतीश मानेशिंदे ने अदालत में इससे पहले के कई आदेशों का हवाला दिया ।

आर्यन खान की कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है

शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कहता है कि किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए वाट्सऐप चैट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सतीश माने शिंदे ने अदालत के सामने कहा कि एनसीबी ने आर्यन खान पर जितनी भी धाराएं लगाई हैं वह सब जमानती धाराएं हैं। ऐसे में आर्यन खान की कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है. सतीश मानेशिंदे ने कहा कि एनसीबी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि आर्यन खान ने ड्रग्स खरीदा या बेचा है। ऐसे में उनपर एनडीपीएस की धाराओं में केस नहीं चलाया जा सकता ।

ये भी पढ़ें...
क्रिकेट लाइव स्कोर
स्टॉक मार्केट