Aryan Khan: लंबे इंतजार के बाद आखिर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई। आर्यन खान जेल से रिहा हो गए, लेकिन जमानत पर छूटे आर्यन को हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों पर रिहा किया है। इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है नहीं तो उनको फिर से जेल जाना होगा। आर्यन को हाईकोर्ट ने 14 शर्तों पर रिहा किया है। यह शर्ते तीनों आरोपियों पर लगाई गई है।
ये हैं 14 शर्तें
- जमानत आदेश के मुताबिक उन्हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा.
- इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उक्त शिकायत दर्ज की गई है.
- इस मामले के किसी भी आरोपी से बात नहीं करेंगे.
- अभियुक्त ऐसा कोई काम नहीं करेंगा, जिससे इस मामले पर किसी भी तरह का कोई असर पड़े.
- गवाहों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
- अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा.
- मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे.
- स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे.
- मुंबई से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचित करेंगे और अपना कार्यक्रम पेश करेंगे.
- शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा.
- कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी आवश्यकता होगी जांच में सहयोग करना होगा.
- एक बार ट्रायल शुरू होने पर किसी भी तरह ट्रायल में देरी की वजह नहीं बनेंगे.
- आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय में सभी तारीखों पर उपस्थित होना होगा, जब तक कि किसी उचित वजह से रोका न जाए.
- आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए एनसीबी विशेष अदालत में आवेदन कर सकेगी.