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मोदी सरनेम मामले में राहुल गाँधी को एक और झटका, रांची की एक कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

मोदी सरनेम मामले में राहुल गाँधी को एक और झटका, रांची की एक कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. राहुल गांधी को अब 22 मई को झारखंड की राजधानी रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा. कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अदालत से गुजारिश की थी कि उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर उन्हें बड़ा झटका दिया है। अब उन्हें इस महीने की 22 तारीख को रांची पहुंचकर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

मोदी सरनेम मामले में राहुल गाँधी को एक और झटका, रांची की एक कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
मोदी सरनेम मामले में राहुल गाँधी को एक और झटका, रांची की एक कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

दरअसल राहुल गांधी ने एक जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि सभी चोरों के नाम मोदी ही क्यों होते हैं नीरव मोदी, ललित मोदी … इस मामले में गुजरात की एक अदालत ने पहले ही राहुल गांधी 2 को साल की सुनाई थी। इस वजह से उन्हें अपनी सांसदी से भी हाथ धोना पड़ा था। कांग्रेस ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन किया. इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की. गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. इसी मामले में उनपर रांची में भी मुकदमा दर्ज कराया गया था.

राहुल गांधी को दोहरा झटका

गुजरात हाईकोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद राहुल गांधी को झारखंड की अदालत से भी झटका लगा है. यहां भी उनके खिलाफ मोदी सरनेम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से ही मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में राहुल गांधी के वकील ने जज से कहा कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत रूप से रांची की अदालत में पेश होने से छूट दी जाये, लेकिन कोर्ट ने उनकी यह मांग नहीं मानी और याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को रांची की अदालत में पेश होना होगा.

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