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कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को दी जाएगी 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि

रतलाम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में भारत सरकार गृह मंत्रालय प्रभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि कॉविड-19 से मृत्यु की परिभाषा जो बताई गई है उसके अनुसार ऐसी मृत्यु के प्रकरण जिनमें मृतक का कोरोना वायरस संक्रमित होना आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट, जांच अथवा अस्पताल रोगी भर्ती सुविधा के दौरान चिकित्सक की जांच कम से कम 2 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित में निर्धारित किया गया है। ऐसे मृत्यु के प्रकरण जहां मृतक का कोरोना वायरस संक्रमित होना आरटी पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट, जांच या चिकित्सकीय जांच कम से कम 2 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित में निर्धारित हो एवं मृत्यु ऐसी जांच की तिथि से 30 दिवस के भीतर हो गई हो, भले ही मृत्यु किसी अस्पताल या रोगी भर्ती सुविधा के बाहर हुई हो।

ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिनमें कोविड-19 संक्रमित रोगी किसी अस्पताल में भर्ती है तथा उसकी मृत्यु भर्ती के दौरान 30 दिन के पश्चात भी हो जाती हो, ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिनमें उपरोक्त कंडिकाओ की पूर्ति नहीं होती है एवं मृत्यु किसी अस्पताल अथवा निवास पर हुई हो एवं जिनमें रजिस्टर चिकित्सक द्वारा फार्म 4 अथवा फार्म 4 ए में जारी मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कास, मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 अंकित है।

ऐसे मृत्यु के प्रकरण जो उपरोक्त कंडिका की पूर्ति नहीं करते हैं एवं जहां कोई एमसीसीडी (मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कास ऑफ़ डेथ) उपलब्ध नहीं है या मृतक के वारिसान एमसीसीडी में उल्लेखित मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं है, में मृतक के वारिसान जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु प्रमाणित करने हेतु समिति के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। जिला स्तरीय समिति में अपर जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य अथवा एचओडी एवं विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि हेतु नियत तिथि की गणना कोविड-19 संक्रमण के देश में प्रथम प्रकरण के प्रकाश में आ जाने के दिनांक से होगी। अनुग्रह राशि का प्रावधान कोविड-19 संक्रमण को महामारी के रूप में अधिसूचना रद्द करने अथवा अनुग्रह राशि के संबंध में आगामी आदेश जो भी पहले हो, तक प्रचलित रहेगा। प्रकरण में मृतक के पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, प्रथम हकदार होंगे। उपरोक्त के ना होने की स्थिति में अविवाहित विधिक संतान को अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। उपरोक्त के भी ना होने की स्थिति में माता-पिता हकदार होंगे।

अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु वारिसान या आवेदक वारिसान के 18 वर्ष से कम उम्र के होने की स्थिति में वारिसान के अभिभावक द्वारा निर्दिष्ट समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकृति प्रक्रिया के अनुसार पात्र मृतक व्यक्ति के वारिसान को अनुग्रह राशि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाएगी। आवेदन का निराकरण आवेदन पत्र समस्त सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में किया जाना होगा।

आवेदन पत्र के साथ जो दस्तावेज संलग्न किया जाना होगा उसमें मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति, वारिसान का आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति, मृतक और दावेदार के बीच संबंध का प्रमाण प्रमाणित प्रति, आरटी पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच रिपोर्ट अथवा कोई अन्य संक्रमण प्रमाणित करने संबंधी आवश्यक चिकित्सा की जांच की रिपोर्ट, कम से कम 2 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित तथा रजिस्टर चिकित्सक द्वारा जारी फॉर्म 4 या फॉर्म 4 ए (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत प्रावधानित) में जारी मेडिकल सर्टिफिकेट आफ कॉज आफ डेथ (एमसीसीडी) (अगर उपलब्ध हो तो) शामिल है।

अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }

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