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एंबुलेंस रोकने पर 10 हजार, तो बिना हेलमेट अब 250 के बजाय 300 रुपए जुर्माना

भोपाल ।मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के शमन शुल्क के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसके बाद अब प्रदेश में आपताकालीन एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बनने के दोषी पाये गए तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पकडाने पर 250 रुपए की जगह अब 300 रुपए जुर्माना भरना होगा।

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कैबिनेट ने तय किया है कि यदि कोई गाड़ी तय मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाती है तो पहली बार में 1 हजार रु. जुर्माना होगा। दूसरी बार यह राशि 10 हजार रु. रहेगी। बड़े वाहनों पर 5 हजार रु. जुर्माना लगेगा। वाहनों में तय परमिट से ज्यादा सवारी ढोने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना अब 200 रु. रहेगा, पहले ये 1500 रु. था। कैबिनेट ने नया जहाज (सेसना साइटेशन एक्सएलएस जेट) खरीदे जाने को भी मंजूरी दे दी है। यह जहाज 184 करोड़ में अमेरिका की टेक्सट्रान एविएशन से खरीदा जा रहा है।

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